मनीषा आमले रिपोर्टर धार
धार 29 अक्टूबर 2021/ जिला अपूर्ति अधिकारी एस एन मिश्रा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों को डुप्लीकेट पात्रता पर्ची जारी की जाना हैं। इसे लोक सेवा प्रबंधन सेवा क्रमांक 9.2 में जोड़ा गया हैं। ऐसे आवेदक जिसके पात्र परिवार को NFSA अंतर्गत पूर्व में जारी पात्रता पर्ची गुम होने, क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट हो जाने की स्थिति में है।
उन्हें पात्रता पर्ची की दूसरी ( डुप्लीकेट) प्रति प्राप्त करने हेतु लोकसेवा केन्द्र/MPonline/पब्लिक इंटरफेस केन्द्र में जाकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन तथा प्रस्तावित शुल्क जमा करना होगा। इस संबंध में उन्होंने अनुरोध किया है कि जिले के ऐसे आवेदक जिसके पात्र परिवार को NFSA अंतर्गत पूर्व में जारी पात्रता पर्ची गुम होने,क्षतिग्रस्त अथवा विनष्ट हो जाने की स्थिति में वह पात्रता पर्ची की दूसरी (डुप्लीकेट) प्रति निर्धारित प्रक्रिया के तहत् आवेदन कर प्राप्त करें ।